निर्दलीयों के इस्तीफे मंजूर होने पर सस्पेंस बरकरार, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
शिमला, 30 अप्रैल(हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफों को मंजूरी न देने से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तीन निर्दलीय विधायकों ने उनके इस्तीफे मंजूर न करने के खिलाफ याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले में सभी पक्षकारों की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बहस पूरी की गई। कोर्ट ने शिमला से कांग्रेस विधायक हरिश जनारथा द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप करने की इजाजत से जुड़े आवेदन को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निर्दलीय विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से बहस सुनने के पश्चात हस्तक्षेप की मांग करने वाले प्रार्थी को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज करने के विस्तृत कारण अलग से मुख्य याचिका के फैसले के साथ देने के आदेश पारित किए।