साबित नहीं हो पाई आरोपियों की पहचान, अदालत ने किए बरी
मोहाली, 15 अक्तूबर (हप्र)
स्नैचिंग के एक मामले की सुनवाई जिला अदालत में हुई। अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय नहीं हो पाए जिस कारण अदालत ने आरोपी बलराम सिंह व गुरजंट सिंह उर्फ हैप्पी, दोनों निवासी जिला अम्बाला को बरी कर दिया है। अदालत ने उनके जमानतदारों को मुक्त कर दिया है। अारोपियों को सीआरपीसी की धारा 437(ए) के प्रावधानों के अनुपालन में प्रत्येक को 30 हजार रुपये की राशि के जमानत बांड और समान राशि के एक जमानतदार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि चूंकि दोनों अभियुक्त हिरासत में हैं, यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया जाता है। दोनों अभियुक्तों की ओर से व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत किए गए, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया। हालांकि, अभियुक्तों ने जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय मांगने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर उन्हें 10 दिन के भीतर जमानत बांड प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।
पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी बलराम से बरामद पर्स में शिकायतकर्ता का आधार कार्ड था, जिसे भी बरामद कर लिया गया। जहां तक आरोपी गुरजंट सिंह से 2000 रुपये की बरामदगी का सवाल है, यह चोरी की गई संपत्ति साबित नहीं हो पाई। ट्रॉयल के दौरान आरोपियों की पहचान ही छीनने वालों के रूप में साबित नहीं हो पाई। बता दें कि आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2021 में थाना लालड़ू में आईपीसी की धारा 379बी, 411 व 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था।