नगर कौंसिल के प्रधान पर हाईकोर्ट का फैसला 13 को
बरनाला (निस) : नगर कौंसिल के प्रधान का पद पिछले लगभग 10 माह से खाली है। अब प्रधान कौन होगा इस पर हाईकोर्ट 13 अगस्त को फैसला सुनाएगा। वीरवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। बता दें कि नगर कौंसिल के कांग्रेसी प्रधान गुरजीत सिंह रामनवासिया को प्रदेश सरकार ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में पद से हटा दिया था। आरोप था कि उन्होंने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते नगर पंचायत हंडियाया को नगर कौंसिल के खाते से 10 लाख रुपए दिए हैं। रामनवासिया ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। रामनवासिया को कांग्रेस सरकार ने नगर कौंसिल प्रधान बनाया था, तब नगर पंचायत हंडियाया के पास मुलाजिमों की सैलरी देने के पैसे नहीं थे। रामनवासिया ने नगर कौंसिल की तरफ से 10 लाख रुपए का चेक नगर कौंसिल हंडियाया के नाम जारी किया था। इसे आप सरकार ने गलत ठहराया था और 11 अक्तूबर 2023 को रामनवासिया को प्रधान पद से हटा दिया था। इसके बाद आप ने पार्षद रूपेंद्र सिंह बंटी को प्रधान बना दिया था। इसके खिलाफ गुरजीत सिंह रामनवासिया ने हाईकोर्ट में पटीशन दायर की थी।