हाईकोर्ट ने पंचायत प्रधान का चुनाव रद्द करने को सही ठहराया
शिमला, 17 अक्तूबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत पांगना, जिला मंडी के प्रधान बसंत लाल का चुनाव रद्द करने को सही ठहराया है। उक्त प्रधान पर नामांकन के समय झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी देने का आरोप था। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने प्रार्थी बसंत लाल की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का प्रधान ग्राम पंचायत पांगना के रूप में चुनाव उचित रूप से रद्द घोषित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय भ्रष्ट आचरण किया था और अपने आपराधिक इतिहास के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी दी थी। कोर्ट ने फैसले में कहा कि इस मामले में प्राधिकृत अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी ने भी याचिकाकर्ता के प्रधान ग्राम पंचायत पांगणा के चुनाव को रद्द घोषित करने को उचित ठहराया। इसलिए इस याचिका में कोई योग्यता न पाते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज किया जाता है।