हाईकोर्ट ने पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त पटवारी के तबादला आदेशों पर लगायी रोक
07:38 AM Oct 01, 2024 IST
Advertisement
शिमला, 30 सितंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त पटवारी के तबादला आदेशों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने पुनर्नियुक्त पटवारी के नियुक्ति पत्र का अवलोकन करने पर पाया कि इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि पुनर्नियुक्त कर्मचारी का तबादला किसी अन्य स्थान के लिए भी किया जा सकता है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिकाकर्ता ज्ञान सिंह की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात ये आदेश पारित किए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार सरकार द्वारा पुनर्नियुक्त करने के पश्चात प्रार्थी की तैनाती पटवार सर्कल पटेहड़, तहसील अम्ब, जिला ऊना में की गई थी। 16 सितंबर को उसका तबादला पटवार सर्कल अम्बेहड़ा, उप तहसील जोल, जिला ऊना को कर दिया गया।
Advertisement
Advertisement