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हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिये एसआईटी जांच की समीक्षा के आदेश

07:26 AM May 23, 2024 IST
हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिये एसआईटी जांच की समीक्षा के आदेश
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शिमला, 22 मई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नए डीजीपी को पूर्व डीजीपी संजय कुंडू की मानहानि से जुड़ी शिकायत पर हुई एसआईटी जांच की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इसी मामले में पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा पर जानलेवा हमले से जुड़ी एफआईआर पर एसआईटी जांच की समीक्षा का जिम्मा भी नए डीजीपी को सौंपने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने डीजीपी को समीक्षा के बाद अपने निष्कर्ष को स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा। मामले पर अगली सुनवाई 21 जून को निर्धारित की गई है।
मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मामले में गठित एसआईटी की रिपोर्ट को देखने के बाद ये आदेश जारी किए। कोर्ट ने मामले से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड नए डीजीपी के समक्ष रखने के आदेश दिए। कोर्ट ने अगले आदेशों तक अभियोजन पक्ष को कहा कि वह इन दोनों मामलों में अंतिम रिपोर्ट दायर न करे।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए डीजीपी संजय कुंडू और एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने के दिए थे। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद दोनों अधिकारी अपने पदों पर बने रहे। 30 अप्रैल को संजय कुंडू बतौर डीजीपी सेवानिवृत्त हो गए।

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