हाईकोर्ट ने दिए कड़छम डिवीजन के कार्यकारी अभियंता कार्यालय का फर्नीचर कुर्क करने के आदेश
शिमला, 10 जुलाई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्बिट्रेशन अवार्ड का अनुपालन न करने पर लोक निर्माण विभाग के भावानगर, जिला किन्नौर स्थित कड़छम डिवीजन के कार्यकारी अभियंता कार्यालय का फर्नीचर कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने मैसर्स गर्ग संस एस्टेट प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश जारी किए। कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि समय पर अवार्ड पर अमल न करने के पीडब्ल्यूडी के इस रवैये को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इसका कारण यह भी है कि अवार्ड के अनुपालन का जिम्मा सरकारी विभाग हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का है। अवार्ड का पालन न करने पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। यह ब्याज स्पष्ट रूप से सामान्य करदाताओं की जेब से भरना होता है क्योंकि संबंधित विभाग के अधिकारी अवार्ड के कार्यान्वयन में देरी के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह नहीं हैं। इसलिए कोर्ट ने अवार्ड के अनुपालन के लिए बार-बार समय देने के बावजूद फिर से समय देने की मांग को खारिज करते हुए उपरोक्त आदेश जारी किए। लोक निर्माण विभाग के कार्यालय की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि मामला वित्त विभाग और योजना विभाग के पास धनराशि की मंजूरी के लिए लंबित है और इसमें कुछ समय लगने की संभावना है और इस कारण धनराशि जमा नहीं की जा सकी है।