उल्टा पड़ेगा हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लाइज ऑर्डिनेंस का दांव: सकसं
हिसार, 20 अगस्त (हप्र)
सरकार ने हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लाइज ऑर्डिनेंस-2024 के जरिए ठेके पर नियुक्त कर्मचारियों को कथित सुरक्षा का प्रावधान किया है, लेकिन असलियत सरकार के कथित प्रचार के उलट है कि एक लाख, 20 हजार कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए गए हैं, उन्हें सेवा सुरक्षा दी गई है और उनका वेतन भी बढ़ा दिया गया है। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुरेंद्र यादव, वरिष्ठ उपप्रधान नरेश गौतम, सचिव राजेश बागड़ी व कैशियर पवन कुमार ने संयुक्त बयान में यह बात कही।
उन्होंने बताया कि अध्यादेश के नियम 1(ए) के तहत नियुक्ति तिथि 15 अगस्त 2024 होगी। इसी आदेश के एक अन्य नियम के तहत वे कांट्रेक्चुअल कर्मचारी इसमें आ सकेंगे जो 15 अगस्त 2024 को पूर्णकालिक आधार पर पांच साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे। इसका अर्थ है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनने के बाद भर्ती हुआ एक भी कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होगा।
साथ ही यह अध्यादेश 15 अगस्त 2024 के बाद आए कर्मचारियों को भी शामिल नहीं करता है। ऐसे में यह अध्यादेश सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है और इससे सरकार की कथनी और करनी का फर्क सामने आ गया है।