मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

गार्ड को गोली मारकर किया था घायल, दोषी को 10 साल की कैद

08:12 AM Dec 20, 2024 IST

सोनीपत, 19 दिसंबर (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की अदालत ने युवक को गोली मारकर घायल करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीडि़त को देने के आदेश किए गए हैं।
गांव मल्हा माजरा निवासी सुमेर सिंह ने 11 मई, 2017 को कुंडली थाना पुलिस को बताया कि उसका छोटा भाई मदन (21) सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता है। उनके भाई मदन ने बताया था कि तीन माह पहले उनकी गांव के ही कुलदीप से कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद से कुलदीप रंजिश रखने लगा था। 11 मई, 2017 को उनकी मां ने सूचना दी कि मदन को गोली मार दी। वह तुरंत भाई के पास अस्पताल में पहुंचा। वहां पर भाई ने बताया था कि वह सडक़ पर दुकान के सामने खड़े था। तभी कार में आए अपने साथी कृष्ण के साथ आए कुलदीप ने उन्हें गोली मारकर फरार हो गए। मदन ने बताया था कि कुलदीप का भाई उनकी रेकी करता था। जिसके बाद गोली मारी गई। पुलिस ने तीन पर मुकदमा दर्ज किया था। बाद में मामले एक अन्य आरोपी को पकड़ा गया था। पुलिस ने कुलदीप से वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सरताज बसवाना ने आरोपी कुलदीप को दोषी करार दिया। अन्य को बरी कर दिया गया। अदालत ने हत्या की कोशिश व अवैध शस्त्र अधिनियम में दोषी कुलदीप को 10 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Advertisement

Advertisement