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गरीब परिवारों को शहरों में सस्ती दरों पर प्लाॅट-फ्लैट देगी सरकार

08:45 AM Jul 13, 2024 IST
चंडीगढ़ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए।
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चंडीगढ़, 12 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा के गरीब परिवारों को शहरों में सस्ती दरों पर प्लाट व फ्लैट मिलेंगे। शुरुआती चरण में राज्यभर में आर्थिक रूप से कमजोर एक लाख परिवारों को आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। गुरुग्राम व फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में सरकार सस्ती दरों पर फ्लैट्स उपलब्ध करवाएगी। बाकी शहरों में 30 वर्गगज के प्लाॅट दिए जाएंगे। इन प्लॉट्स पर गरीब लोग डुप्लेक्स (दोमंजिला) मकान बना सकेंगे।
शुक्रवार को सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ के लिए नीति को मंजूरी दी गई। परिवार पहचान-पत्र डाटा में पंजीकृत जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ऐसे ही परिवारों को योजना में कवर किया जाएग, जिनके पास कोई पक्का घर नहीं है। पात्र परिवार के लिए एक मरला (30 वर्ग गज) का प्लॉट देने का प्रावधान है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के समय इस योजना का ऐलान किया गया था। प्लॉट और फ्लैट के लिए आवेदन भी मांगे गए थे। 13 सितंबर, 2023 से 19 अक्तूबर, 2023 तथा 5 जनवरी, 2024 से 19 जनवरी, 2024 तक सभी के लिए आवास विभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से किए गए मांग सर्वेक्षण में 2 लाख 89 हजार आवेदकों ने फ्लैट व प्लाॅट की डिमांड की। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घुमंतू जाति, विधवाओं, अनुसूचित जाति और अन्य को वरीयता दी जाएगी।
कुल 1 लाख 51 हजार परिवारों ने प्लॉट और 1 लाख 39 हजार ने फ्लैट के लिए आवेदन किया। 30 वर्गगज का प्लाट लगभग एक लाख रुपये में मिलेगा। इस पर 350 वर्ग फीट/425 वर्ग फीट के कारपेट एरिया वाले डुप्लेक्स (दो मंजिला) भवन का निर्माण हो सकेगा। सब्सिडी, ऋण और ब्याज छूट आदि मिलाकर वित्तीय सहायता भी मिलेगी। घर निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपये तक की वित्तीय मदद सरकार करेगी। इतना ही नहीं, राष्ट्रीयकृत बैंकों या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से 6 लाख रुपये तक का आवास ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए सरकार उनकी ईएमआई पर ब्याज छूट देगी। पहले दो वर्षों के लिए कुल ब्याज राशि और तीसरे वर्ष में 35 हजार रुपये तक की ब्याज राशि का भुगतान करेगी। चौथे वर्ष में सरकार ब्याज राशि का 25 हजार रुपये तक और पांचवें वर्ष में 10 हजार रुपये तक का भुगतान करेगी।
पंचायती जमीन पर बने मकान भी होंगे नियमित : गांवों में पंचायती जमीन पर बरसों से मकान बनाकर रह रहे लोगों को नायब सरकार ने बड़ी राहत दी है। कैबिनेट ने इस तरह के मामलों को शामलात देह के दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया है। कैबिनेट मीटिंग ने हरियाणा ग्राम साझी भूमि (विनियमन) अधिनियम-1961 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी। हजारों किसानों को इससे लाभ होगा। जिन किसानों ने 31 मार्च, 2004 या इससे पहले घरों का निर्माण किया हुआ है, उन्हें ग्राम पंचायत को निर्धारित फीस देकर मालिकाना हक मिल सकेगा।

नूंह में बनेगी गौशाला, सरकार देगी जमीन

नूंह की ग्राम पंचायत रंगला की 7 एकड़ 4 कनाल 7 मरला भूमि मातृधारा गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन ट्रस्ट को 20 वर्षों के लिए पट्टे पर दी जाएगी। ट्रस्ट द्वारा यहां 1000 से 1500 गौवंश के लिए गौशाला बनाएगा। संबंधित सरपंच और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी गौशाला की प्रबंध समिति या गौशाला के मामलों की देखभाल के लिए गठित किसी समिति के पदेन सदस्य होंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि पट्टे के नियमों और शर्तों का पूरी तरह से पालन किया जाए।

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सिख मतदाताओं को नाम शामिल करवाने के लिए शुल्क से छूट

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (वार्ड एवं चुनाव का सीमांकन) नियम-2023 में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए शुल्क नहीं देना होगा। पहले 100 रुपये और 500 रुपये के भुगतान का प्रावधान था। हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम-2014 में संशोधन को भी स्वीकृति दी है। संशोधन का उद्देश्य हरियाणा सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के अध्यक्ष की पात्रता मानदंडों में परिवर्तन करना है, ताकि राज्य में सिख गुरुद्वारों और गुरुद्वारा संपत्तियों का अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके। अब हरियाणा सिख गुरुद्वारा ज्यूडिशियल कमीशन में चेयरमैन के पद पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति हो सकेगी। इससे पहले केवल जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ही चेयरमैन पद पर नियुक्त करने का प्रावधान था।

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