सरकार अभी भी दोषी अधिकारियों का पता नहीं लगा पाई
शिमला, 3 जनवरी(हप्र)
हिमाचल प्रदेश सरकार अभी भी उन अधिकारियों का पता नहीं कर पाई है जिनकी चूक के कारण हाईकोर्ट के आदेशानुसार सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड की 64 करोड़ रुपए की अपफ्रंट मनी 7 फीसदी ब्याज सहित कोर्ट में जमा नहीं करवाई जा सकी थी। सरकार ने इस बाबत जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु एक बार फिर से अतिरिक्त समय की मांग की जिसे स्वीकारते हुए न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने मामले की सुनवाई 9 जनवरी को निर्धारित करने के आदेश जारी किए।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल भवन, 27-सिकंदरा रोड, मंडी हाउस, नई दिल्ली को कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद सरकार ने करीब 97 करोड़ रुपए की राशि कोर्ट में जमा करवा दी थी परंतु कोर्ट के आदेशानुसार दोषियों का पता अभी तक नहीं कर पाई है। कोर्ट ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा ऊर्जा विभाग के खिलाफ दायर अनुपालना याचिका पर सुनवाई के पश्चात यह आदेश दिए। गौरतलब है कि कोर्ट ने हिमाचल भवन कुर्क करने के साथ साथ एमपीपी और पावर विभाग के प्रमुख सचिव को इस बात की तथ्यात्मक जांच करने के आदेश भी दिए थे कि किस विशेष अधिकारी अथवा अधिकारियों की चूक के कारण 64 करोड़ रुपए की 7 फीसदी ब्याज सहित राशि कोर्ट में जमा नहीं की गई।