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परिवार को मिलेगा 84.23 लाख का मुआवजा

06:38 AM Dec 08, 2024 IST

मोहाली, 7 दिसंबर (हप्र)
सड़क हादसे में जान गंवाने वाले हैड कांस्टेबल के परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 84.23 लाख रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। यह मुआवजा बीमा कंपनी और कार चालक की ओर से संयुक्त रूप से दिया जाएगा। घटना 14 अप्रैल 2024 की है। मोहाली के रहने वाले यूसुफ मसीह की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। यूसुफ पंजाब पुलिस में हैड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। 14 अप्रैल को यूसुफ मसीह मोहाली गुरुद्वारा की ओर पैदल जा रहे थे। शाम करीब 6 बजे एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें सोहाना अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने यूसुफ मसीह को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कार चालक फरार हो गया। उस समय लोगों ने कार का नंबर नोट कर लिया था। जब पुलिस ने मामला दर्ज किया तो नंबर से चालक की पहचान हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। बाद में मृतक के परिवार ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर की थी।

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पत्नी ने की थी 2 करोड़ की मांग

मृतक की पत्नी रेखा ने अपने बच्चों जानसन सभ्रवाल और साक्षी के साथ ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल कर दो करोड़ मुआवजे की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि उनके पति पंजाब पुलिस में हैड कांस्टेबल थे। परिवार ने दावा किया था कि हैड कांस्टेबल यूसुफ मसीह की मासिक आय 90 हजार रूपये थी, जिससे परिवार का खर्च चल रहा था। वह अकेले कमाने वाले थे और उनकी मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक संकट में आ गया है। ट्रिब्यूनल ने मृतक की सलाना आय 9 लाख 72 हजार 571 रुपये आंकी और भविष्य की आय में 30 फीसदी की वृद्धि का निर्धारण किया। इसके आधार पर परिवार को 84.23 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश जारी किए। बीमा कंपनी और कार चालक ने मुआवजे का विरोध करते हुए दलील रखी कि हादसा मृतक की लापरवाही के कारण हुआ। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय दिया कि यह हादसा कार चालक की लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुआ। हादसे के वक्त कार की वैध इंश्योरेंस थी। इसलिए बीमा कंपनी और कार चालक दोनों संयुक्त रूप से मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार हैं।

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