For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

‘द ईस्ट वार अवार्ड्स (संशोधन) बिल, 2024’ सर्वसम्मति से पारित

07:55 AM Sep 04, 2024 IST
‘द ईस्ट वार अवार्ड्स  संशोधन  बिल  2024’ सर्वसम्मति से पारित
Advertisement

चंडीगढ़ (हप्र) : पंजाब के रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा द्वारा आज पेश किए गए ‘द ईस्ट वार अवार्ड्स (संशोधन) बिल, 2024’ को पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। बिल पेश करते हुए जौड़ामाजरा ने बताया कि राज्य सरकार ने ‘द ईस्ट पंजाब वार अवार्ड्स एक्ट-1948’ में संशोधन करने का निर्णय लिया है जिसके तहत वित्तीय सहायता 10,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति वर्ष की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ‘द ईस्ट पंजाब वार अवार्ड्स एक्ट-1948’ के तहत उन माता-पिता को वित्तीय सहायता के रूप में जंगी जागीर प्रदान करती है, जिनके इकलौती संतान या दो से तीन बच्चे द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल 1962 और 1971 के दौरान भारतीय सेना में सेवा निभा चुके हैं। वर्तमान समय में 83 लाभार्थी इस नीति के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

Advertisement

Advertisement
Advertisement