जिला मजिस्ट्रेट ने की लोगों से अपील- रात को न निकलें घर से
राजीव तनेजा/हप्र
मोहाली, 9 मई
भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और वहीं चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली में भी हाई अलर्ट है। इस स्थिति में जिला प्रशासन ने शहर की सभी मार्केट, शॉपिंग मॉल को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। जिला मेजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने कहा कि ब्लैकआउट के दौरान इन्वर्टर, जेनरेटर और किसी भी अन्य पावर बैकअप के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला मोहाली में ब्लैकआउट संचालन के मामले में सोलर लाइट के उपयोग पर अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध है। जिला प्रशासन ने राशन सहित जरूरी चीजों को स्टोर करने पर रोक लगा दी है। चंडीगढ़ के डीसी निशांत यादव ने ये आदेश जारी किए हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति, ट्रेडर, होलसेलर्स, रिटेलर्स किसी भी तरह की खाने की सामग्री का स्टॉक नहीं बना सकता इसके लिए सभी को हिदायत दी गई हैं। शाम के समय, निवासियों से जिला मजिस्ट्रेट ने अनुरोध किया है कि कि वे अपने घरों से तब तक बाहर न निकलें जब तक कि बहुत जरूरी न हो। यदि कोई सायरन/सिग्नल बजता है, तो जनता को तुरंत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करें। इस आदेश के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा।