मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

राजोआना की दया याचिका पर कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगायी

05:47 AM Nov 19, 2024 IST

नयी दिल्ली, 18 नवंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी, जिसके तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव को निर्देश दिया गया था कि वह 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाले बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका को राष्ट्रपति के समक्ष रखें। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सोमवार की सुबह पारित आदेश में राष्ट्रपति मुर्मू से राजोआना की दया याचिका पर दो हफ्ते के भीतर विचार करने का अनुरोध किया था। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से आग्रह किया कि इस आदेश पर अमल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मुद्दा बेहद “संवेदनशील” है और इस पर शुक्रवार को सुनवाई की जानी चाहिए। मेहता ने पीठ को बताया कि फाइल अभी गृह मंत्रालय के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। पीठ ने मेहता का आग्रह स्वीकार कर लिया और मामले को सोमवार को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। शीर्ष अदालत ने 25 सितंबर को राजोआना की याचिका पर केंद्र, पंजाब सरकार और केंद्र-शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन से जवाब मांगा था।

Advertisement

Advertisement