नाबालिगों से दुष्कर्म के दोषियों को अदालत ने सुनायी सजा, 20-20 साल की कैद
गुरुग्राम, 27 नवंबर (हप्र)
नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार 9 जनवरी, 2020 को थाना सदर गुरुग्राम में 13 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत पर थाना सदर में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी मामून मियां उर्फ मुन्ना निवासी गांव धनायल, जिला दक्षिण दिनाजपुर (पश्चिम-बंगाल) को गिरफ्तार किया था। एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा व 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
जींद(जुलाना), 27 नवंबर (हप्र)
घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को बुधवार को अदालत ने 20 वर्ष कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जींद पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि 7 अगस्त, 2022 को थाना सदर जींद में एक व्यक्ति द्वारा घर में घुसकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। जांच अधिकारी एएसआई प्रेम कुमारी ने 6 सितंबर, 2022 को आरोपी राम भगत को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक, डा.चन्द्र हास की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।