कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका, तीन मंजिलें तोड़ने का फैसला रखा बरकरार
शिमला, 30 नवंबर (हप्र)
राजधानी शिमला के बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामले में शिमला जिला अदालत का बड़ा फैसला आया है। जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। संजौली के स्थानीय लोगों के अधिवक्ता जगत पॉल ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि शिमला जिला अदालत ने नगर निगम आयुक्त के फैसले को सही करार दिया है।
शनिवार को जिला अदालत में मस्जिद को लेकर सुनवाई हुई। जिला अदालत ने ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी की अपील को खारिज कर दिया। जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने के आदेश जारी किए गए थे। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-I, प्रवीण गर्ग की अदालत में सुनवाई के लिए लगा था।
प्रधान मस्जिद कमेटी संजौली मोहम्मद लतीफ ने कहा कि जिला अदालत ने कमिश्नर कोर्ट के मस्जिद की तीन मंजिलें तोड़ने के फैसले को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि मस्जिद कमेटी ने अभी तक एक मंजिल को तोड़ने का काम पूरा किया है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम को देखते हुए और लेबर की कमी के चलते मस्जिद कमेटी ने उपायुक्त कोर्ट में अतिरिक्त समय देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मस्जिद कमेटी कोर्ट के आदेशों की पालन करेगी।