मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

कोर्ट ने 92.90 लाख रुपये ब्याज के साथ चुकाने के दिए आदेश

08:18 AM Jan 30, 2025 IST
featuredImage featuredImage

मोहाली, 29 जनवरी (हप्र )
दिसंबर 2023 में स्कूटी पर जीरकपुर से सेक्टर-66ए स्थित अपनी दुकान पर जा रहे दंपति रजनीश कुमार और नीशु गोयल को एयरोसिटी लाइट प्वाइंट के पास टिप्पर ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में टिप्पर के टायर के नीचे आने से दंपती की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनके बेटे भावित गोयल और नमिशा वासी जीरकपुर ने जिला अदालत में केस लगाया। इस केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 92.90 लाख रुपये साढ़े सात प्रतिशत ब्याज के साथ चुकाने के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान भावित और नमिशा की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट के माता-पिता जीरकपुर से सेक्टर-66ए स्थित अपनी दुकान पर स्कूटी से जा रहे थे। उनके पीछे अपनी कार में उनके जीजा राकेश बंसल आ रहे थे। वे एयरोसिटी लाइट प्वाइंट पर पहुंचे तो पीछे से आए टिप्पर चालक ने लापरवाही से ड्राइव करते हुए स्कूटी को टक्कर मार दी। इस कारण दोनों टिप्पर के टायर के नीचे आ गए जिस कारण उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक टिप्पर छोड़कर भाग गया। उनकी मौत के बाद परिवार ने सोहाना थाने में केस दर्ज करवाने के बाद मुआवजे के लिए अदालत में केस लगाया।
केस में सुनवाई के दौरान टिप्पर के मालिक और ड्राइवर ने कहा कि ऐसा कोई हादसा उस जगह पर उनके व्हीकल के साथ नहीं हुआ है। क्लेम लेने के लिए पुलिस की मदद से झूठी एफआईआर कटवाई गई है। वहीं इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि बताई जगह पर उस टिप्पर से कोई हादसा नहीं हुआ है। वहीं इस टिप्पर के पास न तो फिटनेस, आरसी, परमिट और इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसलिए कंपनी मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि हादसे में दो लोगों की जान गई है और इसका एक चश्मदीद गवाह है। इसलिए पीड़ित मुआवजे के हकदार हैं। यह कहकर कोर्ट ने बेटे भावित गोयल और बेटी नमिशा को 93.92 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए।

Advertisement

Advertisement