भिरड़ाना के सरपंच प्रतिनिधि को कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
फतेहाबाद, 4 अप्रैल (हप्र)
गत 18 मार्च को गाड़ी का चालान काटने के मामले में भिरड़ाना के सरपंच प्रतिनिधि जसविंदर जस्सी के खिलाफ दर्ज मामले में अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने 21 अप्रैल से पहले पुलिस जांच में शामिल होने का आदेश दिया। बता दें कि बीते महीने 18 मार्च को फतेहाबाद बायपास पर गाड़ी के चालान को लेकर सरपंच पति जसविंदर जस्सी और उनके साथियों के साथ पुलिस कर्मियों की बहस हो गई थी।
बाद में हुड्डा पुलिस चौकी में जसविंदर व उसके साथियों को बेरहमी से पीटने के आरोप लगाए गए थे। जिस पर 19 मार्च को गांव भिरड़ाना के ग्रामीणों समेत काफी सरपंचों ने लघु सचिवालय का घेराव करके जसविंदर जस्सी को साथियों समेत पीटने के दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कारवाई की मांग की। जिस पर एसपी आस्था मोदी ने 2 हवलदार को लाइन हाजिर करके विभागीय जांच करवाने तथा 1 होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की थी। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों की सरपंच प्रतिनिधि व उसके साथीयों के साथ समझौते के लिए कई दौर की बात हुई, लेकिन समझौता सिरे नहीं चढ़ पाया। जिस पर पुलिस ने घटना के 12 दिन बाद 30 मार्च को एक महिला सिपाही की शिकायत पर जसविंदर जस्सी समेत 4 लोगों पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।