आरोपी को अदालत ने किया बरी
मोहाली, 17 जनवरी (हप्र)
वर्ष 2018 में लालडू थाने में दर्ज इरादा कत्ल व आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई जिला अदालत में हुई। अदालत ने बचाव पक्ष व सरकारी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामले में नामजद आरोपी अमरजीत सिंह उर्फ गेजी को मामले से बरी कर दिया है। अदालत ने अपना फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी को कथित घटना से जोड़ने में बुरी तरह विफल रहा है। उसे किसी गवाह ने भी नहीं पहचाना। किरच की बरामदगी उसे घटना से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब यह साबित नहीं हुआ है कि घटना में उक्त हथियार का इस्तेमाल किया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि गुरजंट सिंह ने पीड़ित गुरप्रीत सिंह पर गोली चलाई। पुलिस ने गुरजंट सिंह और उसके साथ आए अन्य हमलावरों को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। यह मामला शिकायतकर्ता मनप्रीत सिंह के बयान पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह अपने चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह को जे.एस. कोचिंग सेंटर अत्री कॉलेज रोड, लालडू मंडी में ट्यूशन क्लास से रोजाना अपने गांव ले जाता था। 23 अगस्त 2018 को जब वह उपरोक्त कोचिंग सेंटर में पहुंचा, तो आरोपी गुरजंट सिंह दो व्यक्तियों के साथ, जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे एक मोटरसाइकिल (बिना नंबर) के साथ वहां खड़े थे। जांच के दौरान माधो सिंह ने एएसआई जसविंदर सिंह को बयान दिया कि घटना वाले दिन अमरजीत सिंह उर्फ गेजी व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति गुरजंट सिंह के साथ देखे गए थे। माधो सिंह के बयान के आधार पर अमरजीत सिंह उर्फ गेजी को मौजूदा मामले में नामजद कर गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि मुख्य आरोपी गुरजंट सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया। यह मामला अदालत में विचाराधीन था।