आयोग ने कृषि प्रबंधक पर लगाया 10 हजार रुपये जुर्माना
चंडीगढ़, 2 मई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शाखा के कृषि प्रबंधक पर अधिसूचित सेवा निर्धारित समयावधि में न देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, आवेदक को 5 हजार रुपये का मुआवजा देने का भी निर्णय सुनाया है। आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने मामले में स्वत: संज्ञान लिया और इस मामले के निपटान के लिए सुनवाई की।
भिवानी में पीएनबी बहल के ब्रांच मैनेजर मंजीत और कृषि मैनेजर मुलायम सिंह सहित टेलीफोन के माध्यम से आवेदक ओमवीर शामिल हुए। आवेदक को समय पर ऋण की अदायगी नहीं की गई। इसके लिए आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग द्वारा पीएनबी, रोहतक के सर्कल हैड को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि यह राशि मुलायम सिंह के अप्रैल माह के वेतन में से काटी जाए। शेष राशि की कटौती अगले माह में की जाएगी। आयोग ने पीएनबी की बहल शाखा के ब्रांच मैनेजर मंजीत के खिलाफ उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की है और जोनल मैनेजर, पीएनबी चंडीगढ़ से अनुरोध किया है कि इन आदेशों के जारी होने के 30 दिनों के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को सूचित किया जाए।