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बिल्डर ने टोकन मनी लेकर चार साल तक नहीं दिया कब्जा

08:00 AM May 24, 2024 IST
बिल्डर ने टोकन मनी लेकर चार साल तक नहीं दिया कब्जा
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मोहाली, 23 मई (हप्र)
ईडन सिटी खरड़ में बिल्डर ने 105 गज के सिंगल स्टोरी विला की बुकिंग के रूप में 4.50 लाख रुपये लेकर भी चार साल तक वहां निर्माण शुरू नहीं किया। वर्ष 2020 में शिकायतकर्ता ने यहां विला बुक करवाया था। मामला उपभोक्ता अदालत में विचाराधीन था जिस पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता अदालत ने बिल्डर को जुर्माना किया है। उपभोक्ता विभाग ने सुनवाई करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता वहां रहना चाहता था लेकिन बिल्डर ने वहां डेवलपमेंट का काम पूरा नहीं किया, जिस कारण उन्हें वैध पजेशन नहीं मिला। डेवलपमेंट का काम न होने पर शिकायतकर्ता ने बिल्डर को कई बार कहा लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। नतीजतन, इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बिल्डर को जमा की गई तारीखों से 4.50 लाख रुपये की जमा राशि पर 9 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित पैसे वापस करने होंगे। उन्होंने कहा कि यह राशि उसे 30 दिनों के भीतर देनी होगी। ऐसा न करने पर वास्तविक वापसी तक राशि पर 12 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। उपभोक्ता अदालत ने यह भी निर्देश दिए कि बिल्डर को शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के मुआवजे के साथ-साथ मुकदमे के खर्च के रूप में 25 हजार रुपये की राशि का भुगतान भी करना होगा। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की सुलक्षणा ने गुरु तेग बहादुर नगर, शिवजोत खरड़ में सहज बिल्डर के पास नवंबर 2020 में ईडन सिटी में 105 गज सिंगल स्टोरी विला बुक करवाया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि विला का सौदा 28 लाख रुपये में हुआ था।

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