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दोषी को 10 साल कैद, 1 लाख जुर्माना

07:38 AM Jan 23, 2025 IST
दोषी को 10 साल कैद  1 लाख जुर्माना
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बरनाला, 22 जनवरी (निस)
एडिशनल सेशन जज कपिलदेव सिंगला की अदालत ने इरादा कत्ल के केस में दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है व 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में दूसरे आरोपी को बरी कर दिया गया। सीनियर एडवोकेट चंद्र बंसल ने बताया कि अदालत ने धनौला के रहने वाले मनदीप सिंह को 7 सितंबर 2020 में इरादा कत्ल के दर्ज केस में बरी करने का फैसला सुनाया है वहीं दूसरे आरोपी जस्सा सिंह को 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। 7 सितंबर 2020 को धनौला की मोनिका रानी ने पुलिस को बयान दिए थे कि वह एक फैक्ट्री में नौकरी करती थी तथा अकेली रहती थी। एक दिन अचानक रात के समय उनका पड़ोसी जस्सा आया, जिससे पास हथियार थे। जस्सा ने कहा कि उसके साथ मनदीप सिंह भी है। शोर मचाने पर उसे जान से मारने की धमकी देते उस पर हथियारों से वार कर दिया।

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