दोषी को 10 साल की कैद, 1 लाख जुर्माना
मोहाली,13 दिसंबर (हप्र)
जून 2021 में 800 शीशी नशीले इंजेक्शंस के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी प्रदीप कुमार को अदालत ने 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये का जुर्माना किया है। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता, तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि लालड़ू पुलिस ने आईटी चौक के पास नाका लगाया
हुआ था।
शाम करीब सवा पांच बजे आरोपी प्रदीप कुमार, जो कि गांव बस्सी पठाना, जिला फतेहगढ़ साहिब का निवासी है, बैग लेकर लालड़ू मंडी की तरफ आ रहा था। पुलिस को देख वह पीछे मुड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ की। जब उसकी तलाशी ली गई, तो उसके बैग से 800 शीशी नशीले टीके बरामद हुए। आरोपी इन टीकों के लिए कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका।
दूसरी ओर आरोपी के वकील ने यह दावा किया कि प्रदीप कुमार को झूठा फंसाया गया है और उससे कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि आरोपी के पास इतनी बड़ी मात्रा में नशीले टीके पाए गए हैं, जिससे यह साबित होता है कि वह नशे की तस्करी में शामिल था।
अदालत ने यह भी कहा कि प्रदीप कुमार का तर्क, जिसमें उसने अपने पिता की बचपन में मौत और मां की देखभाल करने का हवाला दिया और सजा में रियायत की मांग की, कोई प्रभाव नहीं डाल सका। सरकारी वकील ने कहा कि जिस मात्रा में नशीले टीके बरामद हुए हैं, वह व्यावसायिक स्तर पर तस्करी की तरफ इशारा करते हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि उपचार के लिए कुछ दवाएं ही आवश्यक होती हैं, लेकिन नशा तस्करी के लिए इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। अंत में अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा यह कहते हुए सुनाई कि नशे के व्यापार को रोकने के लिए सजा दी जानी जरूरी है।