छेड़छाड़ के दोषी को 4 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना
फरीदाबाद, 9 जनवरी (हप्र)
जिले के सारन थाना क्षेत्र में रहने वाली दस वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाले पड़ोसी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना जुलाई 2020 की है। लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि सारन थाना क्षेत्र में रहने वाली दस वर्षीय बच्ची के माता पिता मजदूरी करते हैं। वह दो भाई और अकेली बहन है।
उन्होंने बताया कि 16 जुलाई 2020 को बच्ची के माता पिता काम पर गए थे। कमरे पर दस वर्षीय बच्ची और भाई थे और दोनों अलग अलग कमरे में खेल रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला अनुज उर्फ मोटा अचानक बच्ची के कमरे में घुस गया। जहां वह बच्ची से छेड़छाड़ करने लगा। तभी दूसरे कमरे में खेल रहे बच्ची का भाई पहुंच गए और शोर मचा दिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। शाम को जब बच्ची के मां बाप कमरे पर पहुंचे, तो बच्ची ने घटना की जानकारी दी। परिजनों ने पुलिस को बताया। पुलिस ने केस दर्ज कर 22 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एडवोकेट ने बताया कि आरोपी तलाश शुदा और दो बच्चों का पिता है। कोर्ट ने दोषी को चार साल की सजा सुनाई ।