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बैंक से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोपी जाएगा कनाडा

08:53 AM Jul 19, 2024 IST
बैंक से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोपी जाएगा कनाडा
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मोहाली,18 जुलाई (हप्र )
बैंक से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी मामले में नामजद आरोपी को सीबीआई कोर्ट ने कनाडा जाने की इजाजत दी है। आरोपी गुरदासपुर निवासी शीतल कुमार ने अपने वकील के माध्यम से स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पांच महीने के लिए कनाडा जाने की याचिका दायर कर पासपोर्ट रिलीज करने की मांग की थी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। आरोपी शीतल कुमार को अदालत की शर्तों पर कनाडा जाने की मंजूरी मिली है। आरोपी शीतल कुमार ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में शीतल कुमार को 15 सितंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक कनाडा जाने की अनुमति मांगी थी। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वह अपनी पत्नी के साथ पांच महीने के लिए अपने बेटे सुशांत कुमार से मिलने के लिए कनाडा जाना चाहते हैं, जो अविवाहित है और कनाडाई नागरिक है व वहीं रहता है। तर्क दिया कि उनका बेटा विवाह योग्य उम्र का है और परिवार उसकी शादी के लिए उपयुक्त वधू की तलाश कर रहा है। तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने से पहले अगस्त 2016 में कनाडा का दौरा किया था। ऐसे में उसे अपेक्षित अनुमति प्रदान की जाए।
वहीं, सीबीआई ने उपर्युक्त आवेदन के जवाब में कहा कि सीबीआई ने 27 मार्च 2018 को आईपीसी की धारा के तहत आरोपी मेसर्स नांगली राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में आरोपियों में से एक है और उस पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोप हैं। यदि याचिकाकर्ता को विदेश जाने की अनुमति दी जाती है, तो पूरी संभावना है कि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है। वह देश से भाग सकता है। उसकी कनाडा जाने की याचिका को रद्द किया जाए। अदालत ने फैसला सुनाया कि शीतल कुमार को अदालत की शर्तों पर कनाडा जाने की अनुमति दी जाती है।

यह था मामला

सीबीआई ने पंजाब स्थित दो निजी कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया को 89 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया था । इस मामले में निदेशकों सहित 7 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। कनाडा जाने की शर्त के अनुसार याचिकाकर्ता कनाडा के अलावा किसी अन्य देश की यात्रा नहीं करेगा। याचिकाकर्ता किसी भी आधार पर बताई गई अवधि से परे विदेश में रहने के लिए कोई और समय नहीं मांगेगा। उसको 5 लाख रुपये की बैंक गारंटी और इतनी ही राशि की जमानत के साथ निजी बांड प्रस्तुत करना होगा।

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