आरोपी को मिली जमानत
मोहाली, 30 जनवरी (हप्र )
इरादा कत्ल मामले की धाराओं का सामना कर रहे गांव नानो माजरा निवासी 27 वर्षीय प्रदीप सिंह ने अपने वकील के माध्यम से मोहाली अदालत में सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अपनी नियमित जमानत याचिका दायर की। अदालत ने बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनकर याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। याचिकाकर्ता प्रदीप सिंह के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि आवेदक-अभियुक्त प्रदीप सिंह को 23 नवंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है। कथित तौर पर अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। अदालत को बताया गया कि पुलिस रिकॉर्ड में शिकायतकर्ता की कोई एमएलआर नहीं है, जिससे पता चले कि उसे किसी तरह की चोट लगी है, यानी उसे कोई चोट नहीं आई है और ना ही उसने अपने बयान में ऐसा कहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील ने इसका विरोध किया और अदालत में तर्क रखा कि आरोपी पर इरादा कत्ल की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता मोहन सिंह पर सोची समझी साजिश के तहत कार चढ़ाने की कोशिश की गई थी । यह अपराध जमानत के योग्य नहीं है । इसलिए आरोपी की जमानत याचिका को रद्द किया जाए।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस रिकॉर्ड में शिकायतकर्ता की कोई एमएलआर नहीं है, जिससे पता चले कि उसे किसी तरह की चोट लगी है। ऐसे हालातों में याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को मंजूर किया जाता है। उसे 40 हजार रुपये जमानत बांड भरने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत की शर्त अनुसार याचिकाकर्ता किसी भी गवाह को नहीं धमकाएगा।