For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

हॉस्टल में बच्चों से मारपीट व अश्लील हरकतें करने के दोषी टीचर को 5 साल की सजा

08:56 AM Jan 08, 2025 IST
हॉस्टल में बच्चों से मारपीट व अश्लील हरकतें करने के दोषी टीचर को 5 साल की सजा
Advertisement

रेवाड़ी, 7 जनवरी (हप्र)
मॉडल टाऊन थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के साथ मारपीट और अश्लील हरकतें करने के मामले में आरोपी टीचर को दोषी करार देते हुए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2 लाख 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने कहा था कि उसने अपने बेटे का एक कोचिंग सेंटर में दाखिला कराया हुआ था। बच्चा कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में ही रहता था। दिसंबर 2021 में कोचिंग सेंटर के एक टीचर ने शराब पीकर उसके बेटे के साथ मारपीट की ओर अश्लील हरकतें भी की। आरोपी ने और भी बच्चों के साथ ऐसी ही हरकत की थी। शिकायत मिलने के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मारपीट, पोक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। पूरे मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी टीचर को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 5 साल कैद और 2 लाख 1 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 8 माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

Advertisement

Advertisement
Advertisement