For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

बोगस बिल के जरिये की 14 करोड़ की टैक्स चोरी

08:56 AM May 18, 2025 IST
बोगस बिल के जरिये की 14 करोड़ की टैक्स चोरी
सोलन के परवाणू में जांच टीम के सदस्य। -निस
Advertisement

सोलन, 17 मई (निस)
राज्य कर व आबकारी विभाग के दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू ने चालू वितीय वर्ष 2025-26 में परवाणू क्षेत्र में संचालित पांच फर्मों का रिकार्ड एक साथ जीएसटी कानून के अंतर्गत खंगाला गया। जानकारी के अनुसार दक्षिण प्रवर्तन परवाणू ने गत माह में जीएसटी कानून के तहत परवाणूू की एक फर्म को 5.90 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में नोटिस जारी किया व आगामी जांच में उक्त फर्म से जुड़ी इन फर्मों को भी बड़ी टैक्स चोरी की आशंका के चलते इन पांच फर्मों में कार्रवाई की गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इन फर्मों ने लगभग 70 करोड़ की बोगस खरीद पेपरों में दर्शाई है, जिसमें लगभग 13 से 14 करोड़ की टैक्स चोरी होने की आशंका है। यह कार्रवाई बोगस बिल के आदान-प्रदान पर की गई है।

Advertisement

एक कमरे में चल रही थी सभी फर्म
जांच में पाया गया कि उक्त फर्मों द्वारा दिल्ली व अन्य राज्यों से दर्शाई गई खरीद वास्तव में पेपरों में ही दिखाई जा रही है, जिसकी गहनता से जांच चल रही है। जांच में यह भी पाया गया है कि केवल एक सामान्य कमरे को फर्जी तरीके से इस्तेमाल किया है जिसमें न कोई स्टॉक पाया गया जबकि कारोबारी के विवरणी अनुसार करोड़ों की खरीद दिखाई गई है। जांच में यह भी पता चला है कि इन सभी फर्मों आई टी प्रोडक्ट्स, टीवी पैनल्स और स्क्रैप का कारोबार दिखाया है कुछ फर्मों ने विवरणी में इमोर्ट दिखाई है जबकि उसके कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं।

क्या कहना है अधिकारी का.....
दक्षिण प्रवर्तन जोन के सयुंक्त आयुक्त राज्य कर व आबकारी जीडी ठाकुर ने पुष्टि करते हुए बताया कि उक्त फर्मों को इसी माह में रेड किया गया। इस जोन में संचालित बोगस बिलों की फर्जीवाड़े को उजागर करने के लिए गठित टीमें जिला शिमला, सिरमौर व सोलन से बुलाई गई थी। ठाकुर ने यह भी बताया कि उक्त फर्मों ने अपने रजिस्टर्ड जीएसटी में काम कुछ दिखाया और व्यापार कुछ और किया जिसे गहनता से जांचा जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि इसके पीछे कोई मास्टर माइंड है जो इन फर्मों को चला रहा है उसे लेकर भी एक अलग जांच चल रही है।

Advertisement

Advertisement
Advertisement