तरुण भंडारी को अग्रिम जमानत, पुलिस जांच में होना होगा शामिल
चंडीगढ़, 17 जून (ट्रिन्यू)
हिमाचल प्रदेश में सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के मामले में पुलिस केस का सामना कर रहे हरियाणा के सीएम के एडवाइजर (पब्लिसिटी) तरुण भंडारी को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिली है। सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया। साथ ही, भंडारी को पुलिस जांच में शामिल होने को कहा गया है। अब तरुण भंडारी मंगलवार को शिमला पुलिस स्टेशन में पुलिस जांच में शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल चुनाव के दौरान हुए ‘खेल’ के बाद सुक्खू सरकार पर संकट गहरा गया था। कांग्रेस के छह और तीन निर्दलीय विधायक सरकार के खिलाफ हो गए थे। उस समय ये सभी नौ विधायक पंचकूला और चंडीगढ़ में भी आए और यहां उनके रुकने का इंतजाम भी किया गया। इन विधायकों के साथ तरुण भंडारी देखे गए। शिमला पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में तरुण भंडारी का भी नाम शामिल है।
उन पर आरोप हैं कि वे सरकार को गिराने के षड्यंत्र में शामिल रहे। तरुण भंडारी की गिनती हरियाणा के पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के नजदीकियों में होती है। सोमवार को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान तरुण भंडारी के वकील रजोश कुमार व विशाल वर्मा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए। वहीं सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि केस दर्ज होने के बाद भी तरुण भंडारी पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने भंडारी को अग्रिम जमानते देते हुए उन्हें पुलिस जांच में शामिल होने को कहा है।