निलंबित चेयरपर्सन अंजू देवी को मिली जमानत, जेल से रिहा
गुरुग्राम, 4 जुलाई (हप्र)
राजस्थान के जयपुर हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की सोहना नगर परिषद के निलंबित चेयरपर्सन अंजू देवी की जमानत स्वीकार कर ली है और उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। उन पर लगभग एक साल पहले सोहना नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव फर्जी मार्कशीट के आधार पर लड़ने का आरोप है। हरियाणा के शहरी निकाय विभाग ने सोहना नगर परिषद चेयरमैन के एक महीने तक राजस्थान की जेल में बंद होने के कारण उन्हें निलंबित कर दिया था और परिषद का चार्ज उप प्रधान को दे रखा है। नगर परिषद सोहना की चेयरपर्सन अंजू देवी फर्जी मार्कशीट मामले में 28 मई से राजस्थान जेल में बंद थी। लोअर कोर्ट व सेशन कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद अंजू देवी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर अंजू देवी को नगर परिषद चेयरपर्सन पद पर भारी बहुमत से विजय हासिल हुई थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार ललिता जवाहर को हराया था। ललिता जवाहर ने अंजू देवी की फर्जी मार्कशीट को लेकर राजस्थान पुलिस में मामला दर्ज कराया था। अंजू देवी के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी फर्जी मार्कशीट मामले को लेकर केस चल रहा है जिस पर 18 जुलाई को सुनवाई होनी है। इतना ही नहीं अंजू देवी की फर्जी मार्कशीट को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लगाई गई है जिस पर 10 जुलाई को सुनवाई होगी। सोहना में राजनीतिक हलचल फिर से शुरू हो गई है। अंजू बाला के बाहर आते ही उन्हें तुरंत बहाल किया जा सकता है। ऐसे ही आपराधिक मामले में जजपा नूंह नगरपालिका के प्रधान संजय मनोचा को सरकार ने जमानत होते ही बहाल कर दिया था।