For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.

निठारी कांड में सुरेंद्र कोली मनिंदर सिंह पंधेर बरी

07:45 AM Oct 17, 2023 IST
निठारी कांड में सुरेंद्र कोली मनिंदर सिंह पंधेर बरी
सुरेंद्र कोली, मनिंदर सिंह पंधेर। फाइल फोटो -प्रेट्र
Advertisement

प्रयागराज, 16 अक्तूबर (एजेंसी)
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के बहुचर्चित निठारी मामले में आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंधेर को बड़ी राहत देते हुए सोमवार को बरी कर दिया। इससे पूर्व गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने कोली और पंधेर पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय करते हुए उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। कोली और पंधेर की अपील पर यह आदेश पारित किया गया। पंधेर और कोली ने गाजियाबाद की सीबीआई अदालत के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने मामले को सिद्ध करने में विफल रहा। बहुचर्चित निठारी मामला वर्ष 2005 और 2006 के बीच घटित हुआ था और तब सुर्खियों में आया जब दिसंबर, 2006 में नोएडा के निठारी में एक मकान के पास नाले में मानव कंकाल पाए गए थे। मकान मालिक मनिंदर सिंह पंधेेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली पर 9 बच्चियों, 2 बच्चों और 5 महिलाओं को घर में बुलाकर यौन शोषण करने तथा उनकी हत्या कर शव को टुकड़े-टुकड़े कर नाले में बहाने का आरोप लगा था। हाईकोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सभी मामलों में दोनों को बरी कर दिया। इस फैसले से पीड़ितों के परिजन मायूस हैं। कई परिजनों का कहना है कि उनके बच्चों को 17 साल बाद भी न्याय नहीं मिला।

सीबीआई पर गंभीर आरोप

निठारी कांड के पीड़ितों के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले 85 वर्षीय सतीश चंद्र मिश्रा हाईकोर्ट के इस निर्णय से काफी आहत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई ने इस मामले में ठीक तरीके से पैरवी नहीं की।

Advertisement

17 साल में कब क्या हुआ

* 2006 दिसंबर में मनिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को गिरफ्तार किया गया।
* 2007 मई में सीबीआई ने गाजियाबाद की अदालत में पहला आरोप पत्र दाखिल किया।
* 2009 फरवरी में विशेष सीबीआई न्यायाधीश ने पंधेर और कोली को बलात्कार व हत्या का दोषी ठहराया।
* 2009 फरवरी में ही निठारी में सिलसिलेवार 19 हत्याओं में से एक 14 वर्षीय बालिका के साथ रेप और उसकी हत्या के लिए विशेष अदालत ने पंधेर तथा कोली को मौत की सजा सुनाई।
* 2009 सितंबर में कोली को तीसरी बार मौत की सजा सुनाई गई।
* 2010 जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कोली की मौत की सजा पर रोक लगा दी।
* 2014 जुलाई में दया याचिका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज की।
* 2014 सितंबर में कोर्ट ने रात 1 बजे कोली की फांसी पर रोक लगा दी। कोली को सजा उसी दिन होनी थी।
* 2014 सितंबर में सुरेंद्र कोली की मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया।
* 2017 जुलाई में सीबीआई अदालत ने मनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली को दोषी ठहराया।

क्या था निठारी कांड

निठारी में रहने वाली एक युवती 2006 नवंबर माह में एक कोठी की सफाई के लिए घर से निकली थी, इसके बाद घर नहीं लौटी। इसके बाद पंधेर के घर के पीछे नाले में कई शव मिलने के बाद यह मामला सामने आया।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Advertisement
×