वायु गुणवत्ता आयोग से सुप्रीम कोर्ट नाराज
नयी दिल्ली, 3 अक्तूबर (एजेंसी)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने जहां वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के प्रति नाराजगी जतायी, वहीं नाममात्र मुआवजा वसूलने के अलावा कुछ न करने के लिए पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को भी लताड़ लगायी। आयोग की आलोचना करते हुए कोर्ट ने कहा कि उसने इस समस्या पर काबू पाने के वास्ते उसके निर्देशों को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया है।
कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि आयोग ने एनसीआर और आसपास के इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं को लेकर एक भी मुकदमा शुरू नहीं किया है। पीठ ने साथ ही कहा कि न तो पंजाब और न ही हरियाणा ने आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए किए गए प्रयासों को दर्शाने वाला कोई दस्तावेज पेश किया है। न्यायालय ने कहा कि 15 सितंबर से 30 सितंबर तक 15 दिन में पंजाब में पराली जलाने के 129 मामले और हरियाणा में 81 मामले सामने आए। राज्यों ने सिर्फ 40 से 45 किसानों से नाममात्र का मुआवजा वसूला है। पंजाब और हरियाणा सरकारों को निर्देशों के कार्यान्वयन पर एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर को होगी।