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बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिशानिर्देश तय हों

08:29 AM Sep 03, 2024 IST

नयी दिल्ली, 2 सितंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति का मकान सिर्फ इसलिए बुलडोजर से कैसे ढहाया जा सकता है कि वह एक आरोपी है। अदालत ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे पर दिशानिर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव रखती है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कहा, ‘भले ही कोई दोषी हो, फिर भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।’ हालांकि, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि वह किसी भी अनधिकृत निर्माण को संरक्षण नहीं देगा।
पीठ ने कहा, ‘हम अखिल भारतीय आधार पर कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं, ताकि उठाए गए मुद्दों के संबंध में चिंताओं का समाधान किया जा सके।’ पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर के लिए तय कर दी।

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