नारायण साई को दो हफ्ते के फर्लो पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
11:54 AM Aug 13, 2021 IST
नयी दिल्ली, 12 अगस्त (एजेंसी)
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सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू के बेटे नारायण साई को दो हफ्तों का फर्लो देने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। साई दुष्कर्म के एक मामले में दोषी है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने गुजरात सरकार की याचिका पर नारायण साई को नोटिस दिया। इस याचिका में हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद का समय दिया है। गुजरात हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 24 जून को नारायण साई को फर्लो की मंजूरी दी थी।
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