सुप्रीमकोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साई को 2 हफ्ते का फर्लो देने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर लगायी रोक
नयी दिल्ली, 12 अगस्त (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट ने स्वयंभू प्रवचनकर्ता आसाराम के बेटे नारायण साई को 2 हफ्तों का फर्लो देने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। साई दुष्कर्म के एक मामले में दोषी है। आसाराम भी राजस्थान में बलात्कार के एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। बहरहाल, सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि उसे यह देखने की जरूरत है कि क्या नियमों में कैलेंडर वर्ष के अनुसार साल में एक बार या किसी कैदी को पिछली बार दी गयी फर्लो के 12 महीने बाद फर्लो दिए जाने की अनुमति है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने गुजरात सरकार की याचिका पर नारायण साई को नोटिस दिया। इस याचिका में हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गयी है। सुप्रीमकोर्ट ने अगले आदेश तक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एकल पीठ के 24 जून 2021 के आदेश में साई को 2 हफ्तों के लिए फर्लो दी गयी लेकिन खंडपीठ ने 13 अगस्त तक इस पर रोक लगा दी थी और इसके बाद राज्य ने 24 जून के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च अदालत का रुख किया।
पीठ ने कहा कि बंबई फर्लो और पैरोल नियमों के अनुसार किसी कैदी को जेल में 7 साल की सजा पूरी करने के बाद हर साल फर्लो दी जा सकती है। गुजरात में भी ये नियम लागू हैं। पीठ ने कहा, ‘फर्लो का आधार यह है कि एक कैदी जेल के माहौल से दूर रहता है और अपने परिवार के सदस्यों से मिल पाता है।’ उसने मेहता से पूछा कि आदेश से क्या शिकायत है। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि नियमों और इस अदालत के आदेश के अनुसार भी ऐसा कहा गया है कि फर्लो एक अधिकार नहीं है और यह विभिन्न बातों पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि साई और उसके पिता को बलात्कार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है और वे धन और बल के साथ काफी प्रभाव रखते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को घूस देने की भी कोशिश की थी, जेल में उनकी कोठरी से मोबाइल फोन भी बरामद किए गए और यहां तक कि उनके मामलों में अहम तीन मुख्य गवाहों की भी हत्या कर दी गयी।
पीठ ने कहा कि अब वह दोषी है तो ये दलीलें सही नहीं है क्योंकि उसे पिछले साल दिसंबर में भी फर्लो दी गयी थी, जिसे राज्य सरकार ने कभी चुनौती नहीं दी। मेहता ने कहा कि पिछले साल साई को 2 हफ्तों की फर्लो दी गयी थी क्योंकि वह अपनी बीमार मां से मिलना चाहता था और यह मानवीय आधार पर दी गयी थी इसलिए राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देना उचित नहीं समझा। इस पर न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या पिछली फर्लो के दौरान कानून एवं व्यवस्था की कोई स्थिति पैदा हुई थी या शांति एवं सामंजस्य को कोई खतरा हुआ था, इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है।
सूरत की एक अदालत ने नारायण साई को 26 अप्रैल 2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 323 (हमला), 506-2 (आपराधिक धमकी) और 120-बी (षडयंत्र) के तहत दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनायी थी। साई को उसकी और उसके पिता आसाराम की पूर्व अनुयायी द्वारा दायर बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी। पीड़िता की बहन ने आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करायी थी।