सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को भेजीं एफआईआर
नयी दिल्ली, 13 दिसंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी घोटाले से संबंधित कई प्राथमिकियां आगे की जांच और आरोपपत्र दाखिल करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के पास भेजने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि इन मामलों की सुनवाई नयी दिल्ली के राउज एवेन्यू में विशेष सीबीआई अदालत में की जाएगी।
पीठ ने 45 से अधिक प्राथमिकियों में आरोपियों को अग्रिम जमानत देने के 30 अगस्त, 2019 के अपने पहले के आदेश को संशोधित किया और कहा कि यह अब लागू नहीं है। आदेश में कहा गया है कि अगर आरोपी को किसी अन्य अदालत से नियमित जमानत नहीं मिलती है, तो उसे दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर इसके लिए अनुरोध करना होगा। अग्रिम जमानत की पूर्व शर्त के रूप में आरोपी द्वारा शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा की गई एक करोड़ रुपये की राशि को दिल्ली की निचली अदालत में स्थानांतरित करना होगा।
शीर्ष अदालत देश में निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करने के बाद उन्हें बिटकॉइन में व्यापार करने के लिए प्रेरित करके धोखा देने के आरोप में अमित भारद्वाज और अन्य के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को रद्द करने से संबंधित मामलों पर सुनवाई कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ लगभग 47 प्राथमिकियां दर्ज हैं। इन मामलों में 20,000 करोड़ रुपये मूल्य के 87,000 बिटकॉइन का व्यापार शामिल था। इस मामले में अमित भारद्वाज, उसके दो भाई और उसके पिता आरोपी हैं। अमित की मौत हो चुकी है।