दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की देवेंद्र बूड़िया की अग्रिम जमानत
हिसार, 29 अप्रैल (हप्र)
बिश्नोई समाज की 20 वर्षीय युवती के साथ चंडीगढ़ व जयपुर में कई बार दुष्कर्म करने के मामले में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष 58 वर्षीय देवेंद्र बूड़िया की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी। इससे पूर्व पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गत 21 अप्रैल को और हिसार जिलाा न्यायालय ने गत 5 फरवरी को बुढिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब पुलिस बूड़िया को भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। हिसार पुलिस ने गत 24 जनवरी को 20 वर्षीय युवती की शिकायत पर अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व अध्यक्ष राजस्थान के जोधपुर निवासी देवेंद्र बूड़िया के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
आरोप है कि युवती ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी और उसके परिजन देवेंद्र से मिले तो उसने समाज की तरफ से मदद करने का आश्वासन देकर लड़की को आइलेट्स के कोर्स के बहाने चंडीगढ़ और जयपुर बुलाया और दुष्कर्म किया।
युवती के अनुसार देवेंद्र ने सबसे पहले फरवरी, 2024 उसको चंडीगढ़ बुलाया और फिर होटल हयात में उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाई। जून, 2024 में जयपुर बुला लिया और एक पीजी दिलवा दिया। बाद में अगस्त, 2024 को देवेंद्र ने जयपुर में सिविल लाइन्स स्थित अपने फ्लैट में उसके साथ दुष्कर्म किया।