भोजशाला परिसर के सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नयी दिल्ली, 1 अप्रैल (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के धार जिले में मध्ययुगीन संरचना भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वेक्षण के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई न की जाए। हिंदू और मुस्लिम दोनों एएसआई द्वारा संरक्षित 11वीं सदी के इस परिसर पर अपना दावा जता रहे हैं। हिंदू भोजशाला को वाग्देवी को समर्पित एक मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम उसे कमाल मौला मस्जिद बताते हैं। एएसआई द्वारा 7 अप्रैल 2003 को किए एक समझौते के तहत हिंदू मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 11 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली ‘मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी’ की याचिका पर केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार, एएसआई को नोटिस जारी किए।