सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को दी जमानत
नयी दिल्ली, 2 सितंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमले केे मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को सोमवार को जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने निर्देश दिया कि कुमार को केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा और न ही मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार दिया जाएगा। न्यायालय ने सभी गवाहों से पूछताछ पूरी होने तक कुमार के मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश पर भी रोक लगाई है। बिभव कुमार ने 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था। उसे 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि आरोपी काफी प्रभावशाली है और उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता है। उसने कहा था कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर याचिकाकर्ता को जमानत दी जाती है , तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।