सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त की याचिका, राव नरबीर सिंह पर नहीं चलेगा केस
गुरुग्राम, 19 सितंबर (हप्र)
उच्च न्यायालय के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के खिलाफ शैक्षणिक योग्यता गलत दर्शाने को लेकर आपराधिक मामला चलाने संबंधी दायर याचिका को खारिज कर दिया है। गत माह ही हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया था। गुरुग्राम के आरटीआई एक्सपर्ट हरेंद्र धींगड़ा की तरफ से यह याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद हरेंद्र धींगड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
आरटीआई कार्यकर्ता हरेंद्र धींगड़ा की तरफ से यह आरोप लगाए गए थे कि राव नरबीर सिंह की तरफ से अपनी शैक्षिक योग्यता चुनावी हलफनामे में गलत दी गई है। इसी को आधार बनाते हुए उन पर आपराधिक मामला चलाने की शिकायत दी गयी थी। मामले की जांच गुरुग्राम पुलिस द्वारा की गई थी।
पुलिस जांच में कोई भी आरोप सही नहीं पाया गया था। हरेंद्र धींगड़ा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आपराधिक मामला चलाने की मांग रखी थी। पिछले महीने ही हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद हरेंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन यहां पर भी उनके तथ्य सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माने और याचिका को खारिज कर दिया गया। राव नरबीर सिंह ने कहा कि सत्य की जीत हुई है तथा उनके राजनीतिक विरोधियों को न्यायालय से कड़ा जवाब मिला है। फिलहाल राव नरवीर सिंह बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं।