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आप सरकार को कोर्ट से सुप्रीम झटका : उपराज्यपाल एमसीडी में ‘एल्डरमैन' नामित करने के लिए सरकार की सलाह मानने को बाध्य नहीं

11:41 AM Aug 05, 2024 IST
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नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा)
दिल्ली की आप सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास एमसीडी में ‘एल्डरमैन' नामित करने का अधिकार है। चीफ जस्टिस न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि उपराज्यपाल दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में ‘एल्डरमैन' नामित करने के संबंध में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर करीब 15 महीने तक फैसला सुरक्षित रखा। पिछले साल 17 मई को शीर्ष अदालत ने कहा था कि उपराज्यपाल को एमसीडी में ‘एल्डरमैन' नामित करने का अधिकार देने का मतलब होगा कि वह निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं।

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दिसंबर 2022 में ‘आप' ने नगर निगम चुनाव में 134 वार्ड में जीत के साथ एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था। भाजपा ने 104 सीट जीती थीं, जबकि कांग्रेस नौ सीट के साथ तीसरे स्थान पर रही थी।

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‘आप’उपराज्यपालदिल्लीसरकारसुप्रीम कोर्ट
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