सुनीता केजरीवाल अदालती कार्यवाही का वीडियो हटायें
नयी दिल्ली, 15 जून (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आबकारी नीति मामले से संबंधित अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग विभिन्न सोशल मीडिया मंचों से हटाने का शनिवार को निर्देश जारी किया। वीडियो में आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक अधीनस्थ अदालत में अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनीता केजरीवाल समेत छह लोगों और सोशल मीडिया मंच एक्स, मेटा, यूट्यूब को नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया मंचों को यह भी निर्देश दिया कि यदि उनके संज्ञान में आता है कि ऐसी ही सामग्री दोबारा पोस्ट की गई है तो वे उसे भी हटा दें। अदालत ने मामले में एकपक्षीय अंतरिम आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख निर्धारित की।