सुधीर शर्मा मानहानि मामला
शिमला, 1 मई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ दायर मानहानि से जुड़े मामले में नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार ने इस मामले में प्रतिवादी बनाए गए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस मानहानि से जुड़े दीवानी केस में नोटिस जारी किया। सुधीर शर्मा ने इससे पहले एक लीगल नोटिस में मुख्यमंत्री से माफी मांगने और मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग की थी। सुधीर शर्मा का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने भाषणों में बार-बार उन पर कीचड़ उछाला और कई अपमानजनक टिप्पणियां की जिससे उनकी मानहानि हुई है। सुधीर शर्मा की ओर से दायर मामले के अनुसार सुक्खू ने सुधीर शर्मा पर कई झूठे आरोप और गलत टिप्पणियां की है। दलील है कि उन पर 15 करोड़ में बिकने के झूठे आरोप लगाए गए और सबूत होने की बात फैलाई गई। लेकिन एक भी सबूत पेश नहीं किया।
मुख्यमंत्री के बयान बकायदा अखबार और टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक में प्रकाशित और प्रसारित हुए हैं। सुधीर शर्मा के अनुसार इन आरोपों से उनकी छवि, प्रतिष्ठा और मानहानि हुई है। इसकी भरपाई के लिए मुख्यमंत्री पर 5 करोड़ की मानहानि का दावा किया गया है।