सूबे सिंह हत्याकांड में 3 को उम्रकैद, 3 को 10-10 साल कैद
भिवानी, 5 दिसंबर (हप्र)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गांव बडेसरा में वर्ष 2020 में हुए सूबे सिंह हत्याकांड में 9 को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 15 जुलाई 2020 को बडेसरा निवासी सूबे सिंह की आनंद ने साथियों के साथ मिलकर गोलियां मार कर हत्या कर दी थी। बवानीखेड़ा थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा.संजीव आर्या की अदालत ने मुख्य साजिशकर्ता आनंद पहलवान, सूरज व वीरेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि तीन दोषियों को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। मुख्य साजिशकर्ता आनंद उर्फ बबलू पहलवान, वीरेंद्र व सूरज उर्फ श्रवण को धारा 302, 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा व 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने वीरेंद्र, मनदीप व सुमित को धारा 449 व 149 के तहत 10 वर्ष कैद व 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी वीरेंद्र उर्फ बॉक्सर को 25 शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष कैद व 2,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने आरोपी सुमित व मनदीप को 25 शस्त्र अधिनियम में 3 वर्ष कैद व 2,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरतने के आदेश दिए हैं।