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नियमों के विरुद्ध प्रचार सामग्री छापने पर होगी कड़ी कार्रवाई

11:17 AM Sep 23, 2024 IST

अम्बाला शहर, 22 सितंबर (हप्र)
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी पार्थ गुप्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए निर्धारित नियमानुसार प्रचार न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को चुनाव पम्फलेट, पोस्टर और संबंधित प्रचार सामग्री की छपाई और प्रकाशन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गये हैं।
उन्होंने सभी मुद्रकों और प्रकाशकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि चुनाव पम्फलेट, पोस्टर आदि की छपाई और प्रकाशन प्रतिनिधित्व की धारा 127 ए के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को निर्देश दिए कि वे बिना जांच पड़ताल व नियमों के विरुद्ध जाकर कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें। चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पम्फलेट व पोस्टर आदि छापना जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए का उल्लंघन है और ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसमें 6 महीने की सजा से लेकर प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का प्रवाधान है। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित हर सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम व पता अवश्य छापें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित की हुई है, इसलिए यह जरूरी है कि उनके पम्फलेट व पोस्टर आदि के खर्च का भी पूरा हिसाब किताब रहे।
उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से संबंधित पम्फलेट व पोस्टर आदि उसी स्थिति में छापें जब सामग्री छपवाने वाला व्यक्ति हलफनामे के साथ 2 गवाह दे और उनके हस्ताक्षर भी लेने जरूरी हैं।

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