सड़क सुरक्षा पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें राज्य : सुप्रीम कोर्ट
नयी दिल्ली, 20 जनवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 23 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन कानून के हालिया प्रावधानों, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा उपायों पर नियमों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश- पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और दिल्ली ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर दी है।
ये रिपोर्टें सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के साथ साझा की जाएंगी।
पीठ ने कहा कि समिति सभी पहलुओं पर गौर करके अपनी राय देगी। न्यायमित्र के रूप में पीठ की सहायता कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने कहा छह राज्यों द्वारा दाखिल की गयी रिपोर्ट के संबंध में आवश्यक निर्देश पारित किए जा सकते हैं। पीठ ने कहा कि वह 25 मार्च को इस पहलू पर विचार करेगी। इस बीच सड़क सुरक्षा पर उसकी समिति रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करते समय छह राज्यों से सहायता मांग सकती है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में 2021 में धारा 136ए जोड़ी गयी थी, जिसका उद्देश्य बेहतर यातायात प्रबंधन और यातायात कानूनों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए स्पीड कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, बॉडी-वॉर्न कैमरा और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करना है। शीर्ष अदालत 2012 में सड़क सुरक्षा पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।