For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

राज्यों के सूचना आयोग ‘हाइब्रिड’ सुनवाई का विकल्प दें

06:55 AM Oct 10, 2023 IST
राज्यों के सूचना आयोग ‘हाइब्रिड’ सुनवाई का विकल्प दें
Advertisement

नयी दिल्ली, 9 अक्तूबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सूचना आयोगों को वादियों को हाइब्रिड (ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों) तरीके से सुनवाई का विकल्प मुहैया कराने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने देशभर के राज्य सूचना आयोगों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि वादियों को शिकायतों और याचिकाओं की ई-फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
पीठ ने प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से न्याय तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिलने की बात पर जोर देते हुए पीठ ने कहा, ‘हम सभी राज्य सूचना आयोगों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश देते हैं कि वादियों को शिकायतों और याचिकाओं की ई-फाइलिंग की सुविधा सुव्यवस्थित तरीके से प्रदान की जाए।’ शीर्ष अदालत ने राज्य सूचना आयोगों की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए निर्देश जारी करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

Advertisement

Advertisement
Advertisement