राजमार्गों का उचित रख रखाव करे प्रदेश सरकार
ज्ञान ठाकुर/हप्र
शिमला, 14 जून
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश की सुक्खू सरकार को राजमार्गों का समय रहते उचित रख रखाव करने के आदेश दिए हैं ताकि आने वाली बरसात में किसी भी आपदा से निपटा जा सके। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़कों की स्थिति अच्छी बनी रहे ताकि नागरिकों को भोजन, ईंधन इत्यादि की आवश्यक आपूर्ति बनाई रखी जा सके। खंडपीठ ने एनएचएआई को आदेश दिए कि वह भी बरसात से पहले ब्यास नदी के बीच से बड़े पत्थरों और बड़ी चट्टानों को हटाएं ताकि नदी के पानी का बहाव नदी के तट से टकरा कर राष्ट्रीय राजमार्ग को कोई नुकसान न पहुंचा सके। कोर्ट ने एनएचएआई और प्रदेश लोक निर्माण विभाग की ओर से पेश स्टेट्स रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि यद्यपि एनएचएआई ने पिछले वर्ष की बरसात में क्षतिग्रस्त अधिकांश सड़कों को दुरुस्त कर दिया है परंतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस मामले से जुड़ी मीटिंग की कार्रवाई परेशान कर देने वाली तस्वीर पेश कर रही है। मीटिंग की कार्यवाही के दौरान मुख्य सचिव ने बताया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली के बाद, एनएचएआई ने जिला कुल्लू से बहने वाली ब्यास नदी के किनारे सुरक्षित रखने के संबंध में कोई उपाय नहीं किया है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि राजमार्ग की बहाली के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की नदी से ऊंचाई काफी कम हो गई है और मानसून के मौसम के दौरान क्षति की पूरी संभावना है।