For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.

सपा नेता आजम खां को 10 साल की कैद

07:17 AM May 31, 2024 IST
सपा नेता आजम खां को 10 साल की कैद
Advertisement

रामपुर, 30 मई (एजेंसी)
रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने एक व्यक्ति का घर जबरन खाली कराकर उसे ध्वस्त करवाने के आठ साल पुराने मामले में सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां को बृहस्पतिवार को 10 साल की कैद और 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। इस मामले में खां तथा एक अन्य अभियुक्त ठेकेदार बरकत अली को बुधवार को दोषी करार दिया गया था।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि डूंगरपुर बस्ती के निवासी अबरार ने 6 दिसंबर, 2016 को गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आजम खां, सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। यह भी इल्जाम था कि जबरन घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त करा दिया गया था। पांडेय ने बताया कि इस मामले में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार ने दोषी करार दिया था। अदालत ने ठेकेदार बरकत अली को सात साल की कैद और छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पूर्व पुलिस अफसर आले हसन भी अभियुक्त था लेकिन उसके खिलाफ सुनवाई पर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश की वजह से उसकी पत्रावली अलग कर दी गयी थी।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
×